दिल्ली :- पतंजलि के खाद्य उत्पाद के गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को पिथौरागढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगाया है। इन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने 2019 में बेरीनाग, पिथौरागढ़ के मुख्य बाजार में लीला धर पाठक की दुकान पर पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में चिंता जताई थी। जिसके बाद मिठाई के नमूने एकत्र किए गए और कानाहा जी वितरक, रामनगर और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार को नोटिस जारी किए गए। दिसंबर 2020 में, रुद्रपुर में परीक्षण प्रयोगशाला ने मिठाई की घटिया गुणवत्ता पर राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को नोटिस भेजा।
घटना के बाद व्यवसायी लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। तीनों लोगों पर क्रमशः 5,000, 10,000 और 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई।