- ये दस्तावेज आवश्यक
- अपात्र पाए जाने पर रिकवरी भी होगी
- ये जानना भी जरुरी
बिलासपुर। महतारी वंदन योजना के तहत सोमवर से फार्म भरने का काम शुरू हो जायेगा। शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध होगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने वीसी के जरिए संबंधित अफसरों की बैठक लेकर योजना के सफल क्रियान्वन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्र में निगम आयुक्त अमित कुमार और ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल को नोडल अधिकारी बनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि केवल सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। भरने के बाद वहीं जमा भी किए जाएंगे। किसी निजी अथवा अन्य एजेंसी का इस योजना में कोई भूमिका नहीं है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण तरीके से और निश्शुल्क रूप से होगी। किसी भी स्तर पर शुल्क अथवा लेन देन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा।
मोदी की गारंटी वाली महतारी वंदन योजना एक मार्च से शुरू होगी। चयनित महिला को हर महीने एक हजार के हिसाब से साल में 12 हजार रुपए की राशि डीबीटी के जरिए उनके खाते में अंतरित की जायेगी। महिलाओं को सशक्त करने के साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कलेक्टर ने कहा कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए तहसील अथवा जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सभी प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा और शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद व सीएमओ द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे। उन्होंने जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ को इस संबंध में साफ समझाइश दे दी है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजना के प्रथम चरण में पांच से 20 फरवरी तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके आगे भी योजना चालू रहेगी और आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
प्रथम चरण के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।
ये दस्तावेज आवश्यक
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अपात्र पाए जाने पर रिकवरी भी होगी
जांच में अपात्र होने की स्थिति में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
ये जानना भी जरुरी
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- प्रथम चरण में 20 फरवरी तक लिए जाएंगे आवेदन,आगे भी जारी रहेगी योजना
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- पंचायत व वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र
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- निगम आयुक्त अमित कुमार व जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल होंगे नोडल अफसर
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- केवल सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। भरने के बाद वहीं जमा भी किए जाएंगे।
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- किसी निजी अथवा अन्य एजेंसी का इस योजना में कोई भूमिका नहीं है।
- किसी भी स्तर पर शुल्क अथवा लेन देन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा।