बिलासपुर- प्रधानमंत्री को गाली देने वाले अरविन्द सोनी को मस्तूरी पुलिस ने सामान्य गाली गलौज की धारा 294, 505, 151 लगाकर एक दिन के जेल भेज दिया, ये कैसी विवेचना समक्ष से परे है।प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति लोक देश के सेवक है सर्वोच्च आशंदी का पद होता है।ऐसे मे सार्वजनिक और मानहानी धारा 499, आपराधिक मानहानि 500, &गाली गलौज 294,293, सोशल मीडिया मे प्रचारित होने पर 66A,505 और अगर इस नाम से अश्लील गालियां सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंची साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने पर धारा 295ा,153भी लगाना चाहिए । प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से गालियां देना देश का अपमान है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर उचित न्यायीक विवेचना करते कठोर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाना चाहिए।