नवविवाहिता की आग से जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर आरोपी पति को किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा महिला विरुद्ध अपराधो में कड़ी कार्यवाही करने का दिया है निर्देश
परिजनों द्वारा आरोपी पति पर मृतिका को दहेज की मांग कर प्रताडित करने का लगाया आरोप
गिरफ्तार आरोपी-
मुकेश केंवट पिता स्व गणेश राम केंवट उम्र 27 साल निवासी डगनिया थाना सीपत
ःः विवरणः
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बिना नम्बरी मर्ग डायरी थाना गोल बाजार जिला रायपुर से प्राप्त होने से थाना सीपत में नम्बरी मर्ग क्रमांक 91/2024 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच में लिया गया है जांच के दौरान दिनांक 15.07.2024 को सुबह करीब 9.00 बजे मृतिका शुकवारा बाई केंवट अपनी ससुराल ग्राम डगनिया कमरे में गैस चुल्हा में खाना बनाते समय आग लगने से चेहरा, छाती, पेट, पीठ, दोनो हाथ जल गयी थी जिसे ईलाज हेतु डी.के.एस. अस्पताल रायपुर में भर्ती किया गया था ईलाज के दौरान दिनांक 18.07.2024 को मृत्यु हो गयी है। मामले कि गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह के द्वारा उक्त घटना की जांच करने निर्देशित किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन में प्राप्त दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी निलेश पांडेय के द्वारा मर्ग जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष का कथन लिया गया है। जिन्होंने अपने कथन में बताया कि मृतिका शुकवारा बाई केंवट शादी घटना दिनांक के 03 माह पूर्व हुई थी शादी के बाद शुकवारा बाई केंवट से उसका पति मुकेश केंवट दहेज की मांग करता था जिस पर मृतिका द्वारा आपत्ति करने पर मुकेश केंवट अपनी नव विवाहिता पत्नी शुकवारा बाई केंवट के साथ लगातार विवाद कर मारपीट कर प्रताड़ित करता रहा कि दिनांक 15.07.2024 को मृतिका शुकवारा बाई केंवट सुबह करीबन 08.00 बजे अपने ससुराल घर ग्राम डगनिया में जल गई जो दौरान ईलाज डी.के.एस. अस्पताल रायपुर में दिनांक 18.07.2024 को फौत हो गई। मर्ग सदर में की गई जांच में मृतिका शुकवारा बाई केंवट जो कि नव विवाहिता थी जिसकी अस्वभाविक मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है जो आरोपी मुकेश केंवट पिता स्व. गणेश राम केंवट उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम डगनिया के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 80 बीएनएसएस का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना सीपत में अप क्रमांक 463/2024 धारा 80 बीएनएस पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निलेष पाण्डेय, सउनि शिव सिंह बक्साल, युगल शर्मा, आरक्षक आकाश मिश्रा, म आर का्रंती मरकाम का सराहनीय योगदान है।