बिलासपुर

किसानो से जमीन लेकर वसुंधरा कम्पनी ने नहीं लगाया प्लांट, फिर राशि स्टील एवं पॉवर लिमिटेड को बेचा, किसानो ग्रामीणों ने कलेक्टर से की जमीन वापसी की मांग किसानो ग्रामीणों ने की वसुंधरा कम्पनी के मालिक सुशील कुमार जालांन के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज करने की मांग राशि स्टील एवं पॉवर प्लांट लिमिटेड की वजह से क्षेत्र में फ़ैल रहा प्रदुषण, नीलांगर नदी हो रही प्रदूषित

संपादक चन्द्रकांत कूपेन्द्र

किसानो से जमीन लेकर वसुंधरा कम्पनी ने नहीं लगाया प्लांट, फिर राशि स्टील एवं पॉवर लिमिटेड को बेचा, किसानो ग्रामीणों ने कलेक्टर से की जमीन वापसी की मांग

किसानो ग्रामीणों ने की वसुंधरा कम्पनी के मालिक सुशील कुमार जालांन के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज करने की मांग

राशि स्टील एवं पॉवर प्लांट लिमिटेड की वजह से क्षेत्र में फ़ैल रहा प्रदुषण, नीलांगर नदी हो रही प्रदूषित

मस्तुरी : मस्तुरी विकास खण्ड के पाराघाट, भरेसर, बेलटुकरी के किसानों-ग्रामीणों से विगत 13 वर्ष पूर्व वसुंधरा कम्पनी ने स्टील प्लांट लगाने के लिए औन-पौने दाम पर खरीदा था मगर कंपनी मालिक जालान ने प्लांट नहीं लगाया जिसके बाद किसानो की जमीनों को राशि स्टील एवं पॉवर लिमिटेड को किसानो की जमीने बेच दी जिसकी जानकारी किसानो ग्रामीणों को होने पर उन्होंने जमीन के नामान्तरण पर आपत्ति जताकर रोक लगा दी| प्लांट प्रभावित किसानो ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शिकायत कर किसानो को जमीने वापस दिलाने व वसुंधरा कम्पनी के मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग किया है|
वसुंधरा प्लांट प्रभावित किसानो ग्रामीणों ने बताया कि मस्तुरी विकास खण्ड अंतर्गत पाराघाट, भरेसर, बेलटुकरी के किसानों द्वारा विगत 13 वर्ष पूर्व वसुंधरा स्टील एवं पॉवर लिमिटेड द्वारा उपरोक्त ग्रामों के कृषकों को पॉवर प्लांट लगाने के नाम पर जमीन खरीदकर विधिवत जन सुनवाई दिनांक 05 मार्च 2010 में करायी गई थी जिसमें राज्य के औद्यौगिक निति के अंतर्गत भू-विस्थापन पूर्नवासन नौकरी देने की बात वसुंधरा कम्पनी द्वारा किया गया था। परन्तु इन 13 वर्षों में वसुंधरा कम्पनी के द्वारा ना ही किसी प्रकार का निर्माण कराया गया और ना ही कम्पनी स्थापित की गई। भोलेभाले किसानों की जमीनों को औन-पौने दाम पर खरीदकर वसुंधरा कम्पनी के मालिक सुशील कुमार जालांन ने दूसरी कम्पनी राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड पाराघाट को मार्च 2022 में गोपनीय तरिके से बेच दी। जिसकी जानकारी हम किसानों को होने पर दिनांक 05.04.2022 एवं 19.04.2022 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तुरी को नामान्तरण रोकने एवं राशि कम्पनी के किसी भी निर्माण कार्य का रोक लगाने का आवेदन किये थे, जिसके बाद नामान्तरण पर रोक भी लग गया। दिनांक 20/05/ 2022 को हमने प्रदेश के मुख्यमन्त्री के नाम जिलाधीश बिलासपुर के द्वारा किसानों की जमीन वापसी की मांग भी किये थे। साथ ही आईजी, एसपी एवं थाना प्रभारी मस्तुरी को दिनांक 13.062022 को वसुंधरा कम्पनी के मालिक सुशील कुमार जालांन के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग किये थे, जिस पर आज दिनांक तक थाना मस्तुरी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, साथ ही राशि कम्पनी के निर्माण कार्य पर भी किसी प्रकार का रोक लगाने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तुरी द्वारा नहीं किया है|

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