दिल्ली : – आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मामले में दो याचिका पहले ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ खारिज की जा चुकी है। ऐसे में अब इस याचिका का क्या औचित्य है और कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही अदालत ने याचिका को 10 अप्रैल को मुख्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा। संदीप कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता होने के नाते वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो पद संभालने में असमर्थ है।