
बिलासपुर – थाना चकरभाठा पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने दिनांक 25/08/2026 को थाना चकरभाठा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी रंजीत गिरी गोस्वामी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में दूसरी जाति का हवाला देकर शादी से इंकार कर दिया।
रिपोर्ट पर थाना चकरभाठा में धारा 69 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके निर्देश पर थाना प्रभारी चकरभाठा ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की।
पुलिस ने आरोपी रंजीत गिरी गोस्वामी पिता दिनेश पूरी गोस्वामी, उम्र 25 वर्ष, निवासी तेलियापुरान, थाना जारहगांव, जिला मुंगेली, हाल मुकाम वार्ड नंबर 12, विकासनगर, थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
चकरभाठा पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अपराध या अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 या थाना चकरभाठा को दें।
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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार
बिलासपुर | चकरभाठा पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रंजीत गिरी गोस्वामी (25), निवासी विकासनगर, चकरभाठा को धारा 69 BNS के तहत जेल भेजा गया है। पीड़िता की शिकायत पर 25 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया था।



